अंशदान जो नियोक्ता द्वारा निधि को भुगतान किया जाएगा वह मूल मजदूरी, महंगाई भत्तों और प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो) जो उस समय प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान योग्य हैं का आठ और एक तिहाई प्रतिशत होगा।
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अंशदान जो नियोक् ता द्वारा निधि को भुगतान किया जाएगा वह मूल मजदूरी, महंगाई भत्तों और प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो) जो उस समय प्रत् येक कर्मचारी को भुगतान योग् य हैं का आठ और एक तिहाई प्रतिशत होगा।
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जबकि कर्मचारियों को अंशदान उसके संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान योग अंशदान के बराबर होगा और यदि कोई कर्मचारी चाहता है एवं इसके लिए योजना में प्रावधान किया जाता है वह राशि उसकी मूल मजदूरी, महंगाई भत्तों एवं प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो) का आठ और एक तिहाई प्रतिशत से अधिक हो सकता है, बशर्तें कि नियोक्ता अधिनियम के तहत भुगतान योग्य अपने अंशदान से अधिक अंशदान का भुगतान करने के लिए बाध्य न हो।
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जबकि कर्मचारियों को अंशदान उसके संबंध में नियोक् ता द्वारा भुगतान योग अंशदान के बराबर होगा और यदि कोई कर्मचारी चाहता है एवं इसके लिए योजना में प्रावधान किया जाता है वह राशि उसकी मूल मजदूरी, महंगाई भत्तों एवं प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो) का आठ और एक तिहाई प्रतिशत से अधिक हो सकता है, बशर्तें कि नियोक् ता अधिनियम के तहत भुगतान योग् य अपने अंशदान से अधिक अंशदान का भुगतान करने के लिए बाध् य न हो।